Pan Card Expiry Date Check: क्या पैन कार्ड भी एक्सपायर हो जाता है? यहां जानें सही जवाब

Pan Card Expiry
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Pan Card Expiry Date Check: पैन कार्ड, जिसका मतलब है परमानेंट अकाउंट नंबर कार्ड, वास्तव में भारत में एक महत्वपूर्ण दस्तावेज़ है। इसका उपयोग विभिन्न वित्तीय लेनदेन और पहचान सत्यापन उद्देश्यों के लिए किया जाता है। शुरुआत में, पैन कार्ड पर कोई समाप्ति तिथि नहीं होती थी। हालाँकि, कुछ साल पहले, सरकार ने नए पैन कार्ड पर जारी करने की तारीख छापना शुरू कर दिया।

इस बदलाव से पहले जारी किए गए पुराने पैन कार्ड के लिए, कोई आधिकारिक समाप्ति तिथि नहीं है। इसका मतलब है कि भले ही आपका पैन कार्ड 15 साल या उससे ज़्यादा पुराना हो, फिर भी यह इस्तेमाल के लिए वैध है। आपको इसे सिर्फ़ इसकी उम्र के आधार पर रिन्यू कराने की ज़रूरत नहीं है। हालाँकि, अगर आपका पैन कार्ड क्षतिग्रस्त हो जाता है या आपकी व्यक्तिगत जानकारी बदल जाती है (जैसे नाम या पता), तो आपको पैन कार्ड अपडेट करने या नया पैन कार्ड बनवाने की ज़रूरत पड़ सकती है।

Pan Card Expiry Date Check

पैन कार्ड एक ज़रूरी पहचान पत्र है जिसका इस्तेमाल वित्तीय लेन-देन के लिए किया जाता है और बैंक खाता खोलने या टैक्स रिटर्न दाखिल करने जैसे कामों के लिए इसकी ज़रूरत होती है। बहुत से लोग सोचते हैं कि उनके पैन कार्ड की कोई एक्सपायरी डेट है या नहीं।

NSDL (नेशनल सिक्योरिटीज़ डिपॉज़िटरी लिमिटेड) द्वारा जारी किए जाने वाले पैन कार्ड, वित्तीय गतिविधियों पर नज़र रखने और कर चोरी को रोकने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले कानूनी दस्तावेज़ हैं। भले ही वे पुराने हों, लेकिन उनकी कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती। हालाँकि, आयकर विभाग के नियमों के अनुसार उन्हें सक्रिय रखने के लिए पैन कार्ड को आधार से लिंक करना बहुत ज़रूरी है।

क्या पैन कार्ड की वैधता समाप्त हो जाती है?

नहीं, पैन कार्ड की वैधता (Pan Card Expiry) समाप्त नहीं होती है। इसकी वैधता आजीवन होती है। हालांकि, पैन कार्ड धारक की मृत्यु के बाद, कार्ड रद्द कर दिया जाता है, और इसके लिए अलग से आवेदन करना होता है।

पैन कार्ड पर 10 अंकों का अल्फ़ान्यूमेरिक नंबर व्यक्तिगत जानकारी रखता है। इसलिए, कई मामलों में, कार्ड की भौतिक प्रति के बजाय केवल पैन कार्ड नंबर की आवश्यकता होती है।

एक व्यक्ति कानूनी तौर पर कितने पैन कार्ड रख सकता है?

आयकर नियमों के अनुसार, एक व्यक्ति के पास केवल एक ही पैन कार्ड हो सकता है। एक से अधिक पैन कार्ड रखना नियमों के विरुद्ध है, और इसके लिए कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। कई पैन कार्ड रखने पर जुर्माने का प्रावधान है।

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