Homeless Plot Lease Abhiyan: 45 हजार गांवों में बेघर परिवारों को मिलेगी मुफ्त जमीन और किराए पर मकान, बस करना होगा एक काम

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Homeless Plot Lease Abhiyan: राज्य सरकार ने बेघर और आश्रित परिवारों को अपना घर बनाने के लिए भूमि भूखंड उपलब्ध कराने के लिए एक विशेष अभियान शुरू किया है। इस पहल की घोषणा हाल ही में मुख्यमंत्री ने एक बैठक के दौरान की थी। ग्रामीण विकास और पंचायत राज विभाग अब इन परिवारों की पहचान करने और उन्हें भूमि पट्टे देने की शुरुआत करने के लिए काम कर रहा है।

इस अभियान के तहत सरकार “बेघर भूखंड पट्टा योजना” के तहत 45,000 गांवों में बेघर परिवारों को भूमि भूखंड वितरित करेगी। राजस्थान के हर गांव में बेघर और खानाबदोश लोगों को 300 वर्ग गज तक की जमीन के भूखंड मिलेंगे। ये भूखंड उन्हें घर बनाने और रहने के लिए एक स्थायी जगह देंगे, जिससे उन्हें एक स्थिर जीवन जीने में मदद मिलेगी।

Homeless Plot Lease Abhiyan: 2 अक्टूबर से प्लॉट के पट्टे उपलब्ध होंगे

ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज विभाग 2 अक्टूबर से बेघर परिवारों को भूमि के पट्टे वितरित करना शुरू करेगा। इस वितरण की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और यह पहल राज्य के सभी 45,000 गांवों को कवर करेगी। हालांकि, केवल वे ही पात्र होंगे जिनके पास कोई घर या जमीन नहीं है। बेघर परिवारों को उनके प्लॉट प्राप्त करने के लिए 2 अक्टूबर को उनकी स्थानीय ग्राम सभा की बैठकों में आमंत्रित किया जाएगा।

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राजस्थान में लगभग 44,981 गांवों में कुल 11,341 ग्राम पंचायतें हैं। पंचायती राज आयुक्त और सचिव ने बेघरों को प्लॉट उपलब्ध कराने के उद्देश्य से बेघर प्लॉट पट्टा अभियान में तेजी लाने के लिए जिला परिषद के सीईओ को निर्देश दिए हैं। सरकार ने यह योजना यह सुनिश्चित करने के लिए शुरू की है कि हर पात्र बेघर व्यक्ति को प्लॉट मिले।

पंचायती राज विभाग प्रत्येक गांव से बेघर और खानाबदोश परिवारों के बारे में जानकारी जुटा रहा है। जिला परिषदें इन विवरणों को संकलित करने के लिए काम कर रही हैं, और विभाग ने एक नोटिस जारी किया है जिसमें यह आवश्यक किया गया है कि ये जानकारी 22 अगस्त, 2024 तक प्रस्तुत की जाए।

Homeless Plot Lease Abhiyan: बेघरों को प्लॉट लीज अभियान में घर के लिए प्लॉट कैसे मिलेगा

पंचायत राज नियम 1996 के नियम-158 के तहत बेघर और घुमंतू परिवारों को 300 वर्ग गज तक के प्लॉट आवंटित किए जाएंगे। उपलब्ध भूमि के आधार पर प्लॉट का आकार समायोजित किया जा सकता है। रियायती दर पर जमीन उपलब्ध कराई जाएगी, हालांकि सटीक दरें अभी तय नहीं की गई हैं। 29 अगस्त 2024 तक प्रत्येक गांव में सभी आबादी वाली जमीनों को इस उद्देश्य के लिए चिह्नित कर लिया जाएगा।

Homeless Plot Lease Abhiyan: प्लॉट लीज के लिए आवेदन प्रक्रिया

बेघरों को प्लॉट लीज अभियान के तहत प्लॉट पाने के लिए 5 सितंबर 2024 तक आवेदन जमा करना होगा। प्लॉट लीज के वितरण की देखरेख खंड विकास अधिकारी करेंगे। जिन गांवों में जमीन उपलब्ध नहीं है, वहां वैकल्पिक प्लॉट की व्यवस्था करने के लिए प्रस्ताव तैयार किए जाएंगे। इन प्रस्तावों को राजस्व विभाग को भेजा जाएगा ताकि जमीन को आबादी वाली जमीन में बदला जा सके।

पंचायत राज विभाग ने बेघर परिवारों से आवेदन प्राप्त करने के लिए 5 सितंबर 2024 तक की समय सीमा तय की है। इस तिथि के बाद आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। आवेदन की अवधि समाप्त होने के बाद, सभी प्राप्त आवेदनों का विवरण 7 सितंबर 2024 तक पंचायत राज विभाग को भेज दिया जाएगा। इसके बाद ग्राम पंचायत के पास बैठकें आयोजित करने, प्रस्ताव पारित करने और भूखंड आवंटित करने के लिए सभी आवश्यक औपचारिकताएं पूरी करने के लिए 6 सितंबर से 25 सितंबर 2024 तक का समय होगा।

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