Sanjauli Masjid Controversy In Hindi: संजौली मस्जिद विवाद के चलते प्रशासन हाई अलर्ट पर; तनाव रोकने के लिए एक दिन के लिए धारा 163 लागू

Sanjauli Masjid Controversy In Hindi
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Sanjauli Masjid Controversy In Hindi: शिमला जिला के दंडाधिकारी अनुपम कश्यप ने बताया कि शिमला के संजौली क्षेत्र में कानून और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रशासन ने मजबूत कदम उठाए हैं। इसका उद्देश्य क्षेत्र में शांति सुनिश्चित करना और किसी भी प्रकार की अव्यवस्था से बचाव करना है, जिससे लोग सुरक्षित और व्यवस्थित रहें।

Sanjauli Masjid Controversy In Hindi

हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के उपनगर संजौली में एक विवादित मस्जिद को लेकर स्थिति तनावपूर्ण हो गई है। मस्जिद में अवैध निर्माण की शिकायत पर हिंदू संगठनों और स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश है। 11 सितंबर को संजौली में धरना-प्रदर्शन की चेतावनी दी गई है, और सोशल मीडिया पर इसके बारे में मैसेज और वीडियो भी फैलाए जा रहे हैं।

इस तनाव को देखते हुए, शिमला जिला के दंडाधिकारी अनुपम कश्यप ने संजौली उपनगर में एक दिन के लिए धारा 163 लागू कर दी है। यह आदेश 11 सितंबर की सुबह 7 बजे से लेकर मध्यरात्रि 11:59 बजे तक प्रभावी रहेगा।

अनुपम कश्यप ने कहा कि संजौली क्षेत्र में कानून और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रशासन ने ठोस कदम उठाए हैं। सामान्य जनजीवन सुचारू रहेगा।

धारा 163 के तहत, संजौली क्षेत्र में 5 या अधिक लोगों के एकत्र होने पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। इसके साथ ही, किसी भी व्यक्ति को हथियार, जैसे कि अग्नि अस्त्र, लाठी, कुल्हाड़ी, या अन्य ज्वलनशील पदार्थ लेकर चलने की अनुमति नहीं होगी। यह आदेश शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए है।

क्या खुला रहेगा?

संजौली क्षेत्र में सामान्य जनजीवन पूरी तरह से सामान्य रहेगा। स्कूल, सरकारी और निजी कार्यालय, और बाजार पूरी तरह से खुले रहेंगे, ताकि लोगों को किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। प्रशासन कानून और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए सख्त कदम उठाने का प्रयास कर रहा है।

संजौली क्षेत्र में बिना अनुमति किसी भी धरना प्रदर्शन, नारेबाजी, या भूख हड़ताल की अनुमति नहीं होगी। अस्पताल, कोर्ट, शिक्षण संस्थान, और सार्वजनिक स्थानों पर लाउडस्पीकर के उपयोग पर भी रोक रहेगी। सांप्रदायिक, राष्ट्र या राज्य विरोधी भाषण, नारे, दीवार लेखन, और पोस्टर पर भी पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा।

यह आदेश नव बहार चौक से ढली टनल के ईस्टर्न पोर्टल, आईजीएमसी से संजौली चौक, संजौली चौक से चलौंठी, और ढली (वाया संजौली चलौंठी जंक्शन) क्षेत्र में 11 सितंबर 2024 को सुबह 7 बजे से लेकर रात 11:59 बजे तक लागू रहेगा।

सीएम सुक्खू का बयान

संजौली में विवादित मस्जिद को लेकर अब मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का बयान भी सामने आया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में सभी धर्मों का सम्मान किया जाता है और सभी लोग कानून का पालन करते हैं। हालांकि, प्रदर्शन के नाम पर किसी को भी कानून अपने हाथ में लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि विवाद की स्थिति का कारण जानने के लिए जांच की जा रही है।

हिंदू संगठनों का प्रदर्शन

संजौली मस्जिद के विवाद को लेकर हिंदू संगठनों ने अपना प्रदर्शन जारी रखा है। गुरुवार को शहर भर में हिंदू संगठनों ने जमकर हंगामा किया। चौड़ा मैदान से लेकर संजौली तक, हजारों लोग एकत्र हुए और अवैध रूप से बनी मस्जिद को तोड़ने की मांग की।

देव भूमि क्षत्रिय संगठन ने हिंदू संगठनों को संजौली चलो का आह्वान किया था, लेकिन इसे बदलकर चौड़ा मैदान में आयोजित किया गया। इस प्रदर्शन में कांग्रेस के तीन पार्षद और शहर के कई हिंदू समर्थक भी शामिल हुए।

प्रदर्शन के दौरान, हिंदू संगठन के सदस्यों ने हनुमान चालीसा पढ़ा और हिंदू देवी-देवताओं के नारे लगाए। चौड़ा मैदान ‘हर हर महादेव’, ‘राधे राधे’, और ‘जय श्रीराम’ के नारों से गूंज उठा।

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