Magel Tyala Saur Urja Yojana 2024: मात्र 5 प्रतिशत भुगतान कर लगवाएं सौर कृषि पंप, यहां देखें पूरी जानकारी

Magel Tyala Saur Urja Yojana
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Magel Tyala Saur Urja Yojana 2024: मागेल त्याला सौर कृषी पंप योजना (MTSKPY) उन किसानों के लिए लागू की हैं  जिनके पास स्थायी जल स्रोत हैं और जिनके पास पारंपरिक तरीकों से सिंचाई के लिए बिजली की आपूर्ति नहीं है। इस योजना के तहत राज्य में सौर कृषि पंप लगाए जाएंगे।

सौर ऊर्जा के महत्व को ध्यान में रखते हुए, महाराष्ट्र राज्य सरकार 2015 से विभिन्न सौर कृषि पंप योजनाओं को लागू कर रही है। इससे पहले अटल सौर कृषि पंप योजना और मुख्यमंत्री सौर कृषि पंप योजना लागू की गई थी। वर्तमान में प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत भी सौर कृषि पंप लगाए जा रहे हैं।

06.09.2024 तक राज्य में कुल 2,63,156 सौर कृषि पंप लगाए जा चुके हैं। किसानों को सौर ऊर्जा के लाभ और सौर कृषि पंप के प्रति किसानों की सकारात्मक प्रतिक्रिया को देखते हुए राज्य सरकार ने मागेल त्याला सौर कृषी पंप योजना (MTSKPY) की घोषणा की है।

इस योजना में भाग लेने के लिए सामान्य वर्ग के लाभार्थियों को सौर कृषि पंप की कीमत का 10 प्रतिशत और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लाभार्थियों को सौर कृषि पंप की कीमत का 5 प्रतिशत भुगतान करना होगा।

Magel Tyala Saur Urja Yojana 2024

इस योजना का लाभ सभी किसान उठा सकते हैं जिनके पास स्थायी जल स्रोत हैं और जहां पारंपरिक कृषि पंपों के लिए बिजली आपूर्ति पहले से नहीं की गई है। उन किसानों को प्राथमिकता दी जाएगी जिनका महावितरण कंपनी से भुगतान लंबित है।

सौर कृषि पंप को पूरी क्षमता से चलाने के लिए यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि सौर पैनल पर सूर्य की किरणें पूरी तरह से पड़ें। ध्यान रखा जाना चाहिए कि सौर पैनल पर कोई छाया न पड़े और उस पर धूल या गंदगी जमा न हो। सौर पैनल को ऐसी जगह पर लगाना चाहिए जहां सूर्य की किरणों का आवागमन हो सके और ज़मीन समतल हो। सौर पैनल को पानी के स्रोत के पास लगाना सबसे बेहतर होता है ताकि उसे आसानी से साफ किया जा सके। सौर पंप को सौर पैनल के पास ही लगाया जाना चाहिए, लेकिन सिंचाई के लिए क्षेत्र उसी क्षेत्र में होना चाहिए।

एक बार सौर कृषि पंप लग जाने के बाद उसे फिर से किसी दूसरी जगह पर स्थापित या स्थानांतरित नहीं किया जा सकता। सरकार के 05.03.2024 के आदेशानुसार, जो किसान सौर कृषि पंप लगाते हैं, वे उस सौर कृषि पंप को बेचने या किसी और को स्थानांतरित करने के लिए प्रतिबंधित होंगे। यदि किसान ऐसा करते हैं, तो महावितरण कंपनी उनके खिलाफ मामला दर्ज करेगी।

Magel Tyala Saur Urja Yojana 2024 की प्रमुख विशेषताएँ:

  • किसानों के लिए स्वतंत्र और स्थायी सिंचाई का अधिकार
  • सामान्य वर्ग के किसानों के लिए केवल 10 प्रतिशत भुगतान पर सोलर पैनल और कृषि पंप का पूरा सेट
  • अनुसूचित जाति-जनजाति (SC-ST) किसानों का लाभांश केवल 5 प्रतिशत
  • शेष राशि केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा सब्सिडी के रूप में प्रदान की जाएगी
  • भूमि क्षेत्र के अनुसार 3 से 7.5 हॉर्सपावर (HP) तक के पंप
  • पाँच साल की मरम्मत की गारंटी, जिसमें बीमा शामिल है
  • न बिजली का बिल, न लोडशेडिंग की चिंता
  • सिंचाई के लिए दिन में बिजली की आपूर्ति

Magel Tyala Saur Urja Yojana 2024 लाभार्थी चयन के मानदंड:

  • जिन किसानों के पास 2.5 एकड़ तक की कृषि भूमि है, उन्हें 3 HP तक के सौर कृषि पंप दिए जाएंगे। जिनके पास 2.51 से 5 एकड़ तक की भूमि है, उन्हें 5 HP और 5 एकड़ से अधिक भूमि वाले किसानों को 7.5 HP का सौर कृषि पंप दिया जाएगा। यदि किसान निर्धारित क्षमता से कम का पंप लेना चाहें, तो यह भी अनुमत होगा।
  • व्यक्तिगत या सामुदायिक खेतों के मालिक, कुएं, बोरवेल के मालिक और उन किसानों के लिए भी पात्रता होगी जिनकी भूमि सदाबहार नदियों/झरनों के पास है।
  • जिन किसानों के पास बोरवेल, कुआं या नदी आदि हैं, वहां महावितरण यह सुनिश्चित करेगा कि स्थायी जल स्रोत उपलब्ध हो। हालांकि, इन पंपों का उपयोग जल संरक्षण कार्यों के लिए जलाशयों से पानी पंप करने के लिए नहीं किया जा सकेगा।
  • वे किसान जो अटल सौर कृषि पंप योजना-1, अटल सौर कृषि पंप योजना-2 और मुख्यमंत्री सौर कृषि पंप योजना का लाभ नहीं ले पाए हैं, वे भी इस अभियान के तहत लाभ प्राप्त करने के पात्र होंगे।

Magel Tyala Saur Urja Yojana 2024 आवश्यक दस्तावेज़:

  • किसान के खेत का 7/12 उतारा (जलस्रोत रिकॉर्ड अनिवार्य है)
  • आधार कार्ड
  • जाति प्रमाणपत्र (अनुसूचित जाति/जनजाति के लाभार्थियों के लिए) – इन दस्तावेज़ों की फोटोकॉपी आवश्यक है।
  • यदि आवेदक स्वयं कृषि भूमि का एकमात्र मालिक नहीं है, तो अन्य हिस्सेदारों/मालिकों से अनापत्ति प्रमाणपत्र (NOC) प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
  • यदि जलस्रोत डार्क ज़ोन में है, तो ग्राउंड वाटर सर्वेक्षण विभाग द्वारा अनापत्ति प्रमाणपत्र जारी करना अनिवार्य है।
  • इसके अलावा, ग्राहक का मोबाइल नंबर, ईमेल पता (यदि हो), और संपर्क विवरण।
  • आवेदन पत्र में जलस्रोत और उसकी गहराई की जानकारी भरना आवश्यक है।

Magel Tyala Saur Urja Yojana 2024 Apply Online आवेदन ऐसे करे 

महाडिस्कॉम की आधिकारिक वेबसाइट https://www.mahadiscom.in/solar_MTSKPY/index_mr.php पर जाएं।

  1. आवेदन पत्र को ऑनलाइन भरें। आवेदन प्रक्रिया सरल है और इसमें आवश्यक दस्तावेज़ अपलोड करने होते हैं। आवेदन के साथ निम्नलिखित दस्तावेज़ अपलोड करने होंगे:
  • 7/12 उतारा (जलस्रोत की जानकारी जरूरी है)
  • आधार कार्ड
  • जाति प्रमाणपत्र (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति लाभार्थियों के लिए)
  • यदि आप कृषि भूमि के एकमात्र मालिक नहीं हैं, तो अन्य हिस्सेदारों से अनापत्ति प्रमाणपत्र (NOC)
  • अगर जलस्रोत डार्क ज़ोन में है, तो ग्राउंड वाटर सर्वेक्षण विभाग से अनापत्ति प्रमाणपत्र (NOC)।

Magel Tyala Saur Urja Yojana MTSKPY 2024 में कितना भुगतान करना होगा?

  • सामान्य वर्ग के किसानों को पंप की कीमत का 10 प्रतिशत भुगतान करना होगा।
  • अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के किसानों को पंप की कीमत का 5 प्रतिशत भुगतान करना होगा। सौर कृषि पंप योजना के बारे में अधिक जानकारी और आवेदन के लिए महावितरण पोर्टल लिंक पर जाएं।

सभी को मिलेगा मुफ्त बिजली कनेक्शन, अभी करें ऑनलाइन आवेदन

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