Haryana Dayalu Yojana 2024: हरियाणा सरकार ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय के दर्शन के अनुरूप अंत्योदय परिवारों को सहायता प्रदान करने के लिए दयालु योजना नामक एक नई पहल शुरू की है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए इस योजना की घोषणा की, जिसका आधिकारिक नाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय दयालु योजना है।
यह अंत्योदय परिवारों को मृत्यु या विकलांगता की स्थिति में वित्तीय सहायता प्रदान करता है, जिसका उद्देश्य उनका उत्थान करना है। इस योजना का प्रबंधन हरियाणा परिवार सुरक्षा ट्रस्ट द्वारा किया जाता है। हरियाणा मुख्यमंत्री दयालु योजना के बारे में अधिक जानकारी के लिए, पूरा लेख पढ़ें।
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Haryana Dayalu Yojana 2024
योजना का नाम | Mukhyamantari Dayalu Yojana |
योजना का पूरा नाम | पंडित दीनदयाल उपाध्याय दयालु योजना |
किसने घोषणा की | मनोहर लाल खट्टर जी ने |
योजना का कार्यान्वयन | हरियाणा परिवार सुरक्षा न्यास द्वारा |
लाभार्थी | राज्य के अंत्योदय परिवार के सदस्य |
उद्देश्य | मृत्यु या दिव्यांग होने पर आर्थिक सहायता प्रदान करना |
वित्तीय सहायता राशि | 1 से 5 लाख रुपए |
राज्य | हरियाणा |
साल | 2024 |
आवेदन प्रक्रिया | online |
आधिकारिक वेबसाइट | dapsy.finhry.gov.in |
Haryana Dayalu Yojana 2024 क्या हैं
हरियाणा सरकार ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के बजट में ‘दीन दयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना’ शुरू की है। इस नई योजना का उद्देश्य उन परिवारों की मदद करना है जिनकी वार्षिक आय 1.80 लाख रुपये से कम है। अगर परिवार के किसी सदस्य की मृत्यु हो जाती है या वह स्थायी रूप से विकलांग हो जाता है, तो उसे वित्तीय सहायता मिल सकती है। यह सहायता परिवार सूचना डेटा रिपॉजिटरी (FIDR) में सत्यापित जानकारी के आधार पर 6 साल से अधिक या 60 वर्ष की आयु तक दी जाएगी। मदद की राशि व्यक्ति की मृत्यु या विकलांगता के समय उसकी आयु पर निर्भर करेगी।
Haryana Dayalu Yojana 2024 में मिलने वाली राशि
Haryana Dayalu Yojana 2024 के तहत, प्रभावित व्यक्ति की आयु के आधार पर अलग-अलग वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी:
- 6 वर्ष से अधिक और 12 वर्ष तक की आयु वालों के लिए 1 लाख रुपये।
- 12 वर्ष से अधिक और 18 वर्ष तक की आयु वालों के लिए 2 लाख रुपये।
- 18 वर्ष से अधिक और 25 वर्ष तक की आयु वालों के लिए 3 लाख रुपये।
- 25 वर्ष से अधिक और 45 वर्ष तक की आयु वालों के लिए 5 लाख रुपये।
- 45 वर्ष से अधिक और 60 वर्ष तक की आयु वालों के लिए 3 लाख रुपये।
- इसके अतिरिक्त, परिवारों को प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना से भी 2 लाख रुपये मिलेंगे।
Haryana Dayalu Yojana 2024 के लिए पात्रता
निवास: आवेदक हरियाणा का निवासी होना चाहिए।
लाभार्थी: हरियाणा में केवल अंत्योदय परिवार ही पात्र हैं।
आय सीमा: अंत्योदय परिवार की वार्षिक आय 1.80 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
आयु मानदंड: 5 वर्ष से 60 वर्ष की आयु के नागरिक पात्र हैं।
आवेदन प्रक्रिया: लाभ प्राप्त करने के लिए, परिवार के किसी सदस्य को मृत्यु या विकलांगता की स्थिति में 3 महीने के भीतर ऑनलाइन आवेदन करना होगा।
सत्यापन: पात्र परिवारों को उनके परिवार पहचान पत्र डेटा के आधार पर लाभ प्राप्त होगा।
Haryana Dayalu Yojana 2024 के लिए जरूरी दस्तावेज
- आधार कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- मृत्यु प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)
- विकलांगता प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)
- परिवार पहचान पत्र
- मोबाइल नंबर
- पासपोर्ट साइज फोटो
- बैंक खाता विवरण
Haryana Dayalu Yojana 2024 के लाभ
- मुख्यमंत्री दयालु योजना के तहत अंत्योदय परिवारों को आर्थिक सहायता मिलती है।
- यदि अंत्योदय परिवार का कोई सदस्य विकलांग हो जाता है या उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उसे उसकी आयु के आधार पर 1 लाख रुपये से लेकर 5 लाख रुपये तक की राशि मिलती है।
- आप घर बैठे ही इस योजना के लाभ के लिए आवेदन कर सकते हैं।
- इस योजना का लाभ उठाकर अंत्योदय परिवार आर्थिक संकट से बच सकते हैं।
- योजना की राशि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से सीधे आवेदक के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी।
Haryana Dayalu Yojana 2024 के लिए आवेदन कैसे करे
आधिकारिक वेबसाइट पर जाएँ:
दयालु योजना को समर्पित आधिकारिक वेबसाइट (https://dapsy.finhry.gov.in/) के होमपेज पर जाएँ।
आवेदन अनुभाग पर जाएँ:
होमपेज पर Apply Scheme देखें और उस पर क्लिक करें।
योजना लागू करें चुनें:
एक बॉक्स दिखाई देगा जहाँ आपको योजना के लिए आवेदन करने का विकल्प चुनना चाहिए।
दीनदयाल विकल्प चुनें और मोबाइल नंबर दर्ज करें:
सूची से दीनदयाल विकल्प चुनें और अपना मोबाइल नंबर दर्ज करें।
OTP दर्ज करें:
आपको अपने पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एक OTP प्राप्त होगा। दिए गए स्थान पर इस OTP को दर्ज करें।
आवेदन पत्र भरें:
सत्यापित होने के बाद, दयालु योजना के लिए आवेदन पत्र आपकी स्क्रीन पर दिखाई देगा। फॉर्म को ध्यान से पढ़ें और सभी आवश्यक विवरण भरें।
आवश्यक दस्तावेज़ अपलोड करें:
फ़ॉर्म में निर्दिष्ट सभी आवश्यक दस्तावेज़ अपलोड करें। इनमें आमतौर पर आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र (यदि लागू हो), विकलांगता प्रमाण पत्र (यदि लागू हो), परिवार पहचान पत्र, पासपोर्ट आकार का फोटो और बैंक खाता विवरण शामिल हैं।
अपना आवेदन जमा करें:
फ़ॉर्म भरने और दस्तावेज़ अपलोड करने के बाद, एक बार फिर सभी जानकारी की समीक्षा करें। जब सब कुछ सही हो जाए, तो अपना आवेदन पूरा करने के लिए सबमिट बटन पर क्लिक करें।
Haryana Dayalu Yojana 2024 के बारे में ध्यान रखने वाली बात
अंत्योदय परिवारों के लिए पात्रता: केवल अंत्योदय परिवार ही इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।
आवेदन की समय-सीमा: यदि अंत्योदय परिवार के किसी सदस्य की मृत्यु हो जाती है, तो आवेदन 3 महीने के भीतर प्रस्तुत किया जाना चाहिए।
आयु के आधार पर वित्तीय सहायता: आवेदक की आयु के आधार पर अलग-अलग वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।
आय सीमा: यह योजना राज्य के अंत्योदय परिवारों के लिए बनाई गई है, जिनकी वार्षिक आय 1.80 लाख रुपये तक है।
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FAQs
हरियाणा दयालु योजना क्या है?
हरियाणा दयालु योजना एक सरकारी पहल है जिसका उद्देश्य राज्य में अंत्योदय परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। यह इन परिवारों में मृत्यु या विकलांगता के मामलों में सहायता प्रदान करता है, जिससे उन्हें कठिन समय के दौरान वित्तीय कठिनाइयों से बचने में मदद मिलती है।
हरियाणा दयालु योजना के लिए पात्रता मानदंड क्या हैं?
हरियाणा दयालु योजना के लिए पात्र होने के लिए: आवेदक हरियाणा के निवासी होने चाहिए। केवल 1.80 लाख रुपये तक की वार्षिक आय वाले अंत्योदय परिवार ही पात्र हैं। आवेदक की आयु 5 से 60 वर्ष के बीच हो सकती है। मृत्यु या विकलांगता के मामले में, आवेदन 3 महीने के भीतर जमा करना होगा।